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सुप्रीम कोर्ट ने बीमा पॉलिसी लेने वालों के लिए एक अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ देरी से इंश्योरेंस क्लेम करने के आधार पर बीमा पॉलिसी का क्लेम देने से इनकार नहीं किया जा सकता.